इंदौर। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक इलाके में स्थित एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान 10 वर्षीय बालिका की मौत के मामले में जूनी इंदौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जांच के बाद बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के क्लीनिक का संचालन करने वाले संचालक और खुद को डॉक्टर बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर- इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना गत 30 अगस्त को खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक में घटी थी। मृतका दिव्यांशी पिता मनोज सोलंकी (10) निवासी गणेश नगर है। परिजन पेट दर्द, बुखार और खांसी की शिकायत होने पर दिव्यांशी को इलाज के लिए खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि क्लीनिक के संचालक श्रीचंद बागेचा और खुद को चिकित्सक बताने वाले डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के पास बाल रोग या किसी में जुटी हुई है।
झोलाछाप डॉक्टर और संचालक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
भी तरह की एलोपैथिक चिकित्सा से जुड़ी वैध मेडिकल डिग्रियां नहीं थीं। इसके बावजूद, इन अयोग्य संचालकों ने पहले से सील किए जा चुके हर्ष क्लीनिक को अवैध तरीके से दोबारा खोल रखा था। आरोपियों ने बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के अबोध बालिका को उच्च क्षमता की एलोपैथिक दवाइयां दे दीं। जब दवाइयों के रिएक्शन से बालिका की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई, तब घबराए संचालकों ने आनन-फानन में 30 अगस्त को उसे एमवाय रैफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बालिका को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की विस्तृत जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अयोग्य व्यक्तियों द्वारा बिना उचित डिग्री के हाई-डोज दवाएं देने के कारण ही बालिका की जान गई है। जूनी इंदौर थाना पुलिस ने इस मामले में श्रीचंद बागेचा और डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और बिना डिग्री के इलाज करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की तलाश
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 15 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 10 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



