सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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आदेश पालन कर लेते तो बयानबाजी नहीं करना पड़ती- कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव अगर उच्च न्यायालय के आदेश पालन कर लेते तो उन्हें बयानबाजी नहीं करना पड़ती। पटेल बावड़ी कांड में…

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव अगर उच्च न्यायालय के आदेश पालन कर लेते तो उन्हें बयानबाजी नहीं करना पड़ती। पटेल बावड़ी कांड में 36 मौते हुई। उच्च न्यायालय ने मेरी एवं अन्य की याचिका पर क्या आदेश दिया था। आदेश अवमानना याचिका किस किस पर है पता होगा।

उस आदेश में पुराने जलाशय कुएं-बावड़ी आदि को संवारने एवं पूर्व स्थिति में लाने, कुएं-बावड़ियों, तालाब आदि पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश था जनभागीदारी, जन सहयोग तथा सजगता जागरूकता फैलाने का आदेश था। द्विवेदी ने कहा कि सवाल यह भी तत्कालीन महापौर मालिनी गौड़ का दावा था कि इंदौर में 550 से अधिक कुएं कायाकल्प मुहिम में संवारे गये। केंद्र सरकार के व्दारा दिये गये मद से भी सुधारें गये तो क्या कागज दस्तावेज आदि नकली थे। इंदौर में 6000 से अधिक सरकारी बोरिंग है, तो फिर कुछेक पर अतिक्रमण कब्जा एकाधिकार भी, तो सवाल कब्जा एकाधिकार क्यों नहीं हटाया गया। सैकड़ों मोटर पुरानी है, बार-बार बिगड़ती है, तो फिर मद मांग नवीन मोटर क्यों नहीं लगाई गई। तालाबों पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। अभी तक बंद पड़े कपड़ा मिलों के जलाशय कुंए बावड़ियों का उपयोग क्यों नहीं किया गया, उनकी साफ- सफाई क्यों नहीं हुई। द्विवेदी ने जन जागरण अभियान चलाने पर भी सवाल खड़े किए कि किसका इंत़जार कर रहे हो। अब शुरूआत कर दो।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 12 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 12 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 3