सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में दर्ज होने के आरोप वाले मामले में दिल्ली कोर्ट 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा। निचली अदालत पहले जांच की मांग खारिज कर चुकी है। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज हो गया था।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 30 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 1 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें


