मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
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चौथे बच्चे पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की चौथी बार मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के…

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की चौथी बार मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 12 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 1 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें