इंदौर। शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत क्राइम ब्रांच इंदौर ने एमडी ड्रग्स केस में बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्व में पकड़े गए ड्रग्स तस्करों की निशानदेही और कड़ाई से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुख्य ड्रग्स सप्लायर को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, गत 17 सितंबर को पुलिस टीम ने एमआर 04 रोड स्थित इंदौर स्टील कंपनी के सामने चेकिंग के दौरान महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो सवार आरोपी शादाब खान निवासी खजराना और साहिद अली शाह निवासी चंदन नगर को घेराबंदी कर पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से 14.9 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स कीमत लगभग 1.40 लाख रुपये और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रिक ऑटो जब्त कर केस दर्ज किया गया था। रिमांड के दौरान जब तस्करों से सघन पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि वे यह नशीला पदार्थ चंदन नगर निवासी मोहम्मद साजिद उर्फ राजा से खरीदकर लाए थे। ? तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर सप्लायर मोहम्मद साजिद उर्फ राजा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी साजिद पेशे से मकान मिस्त्री का काम करता है और लंबे समय से नशे के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ चंदन नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट, अड़ीबाजी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ? मामले में धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का इजाफा करते हुए पुलिस आरोपी साजिद को रिमांड पर लेकर मादक पदार्थों की मूल सप्लाई चेन, मुख्य स्रोत और अन्य खरीदारों के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 70 प्रकरण दर्ज कर 147 तस्करों को जेल भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से करीब 3.86 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए गए हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक युवक पर सरेराह गाली-गलौज करते हुए धारदार व नुकीले हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित के साथ पहले थप्पड़ों से मारपीट की और फिर सिर पर नुकीली वस्तु से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। फरियादी की शिकायत पर तुकोगंज थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तुकोगंज पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में फरियादी भूपेंद्र पिता राजेश गोठवाल, निवासी पंचम की फैल ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि वह अपने इलाके से गुजर रहा था, तभी वहां रहने वाले आरोपी तुषार जारवाल और उसके साथी त्रषभ ने उसे रोक लिया। दोनों आरोपी बिना किसी बात के फरियादी को अचानक गालियां देने लगे। जब भूपेंद्र ने गाली-गलौज का विरोध किया, तो दोनों आरोपियों ने मिलकर उसे थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। विवाद के दौरान ही आरोपी तुषार ने अचानक अपने पास रखी किसी अज्ञात नुकीली व धारदार वस्तु से भूपेंद्र के सिर पर जानलेवा वार कर दिया। हमले में फरियादी का सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। खून से लथपथ पीड़ित के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के रहवासी और राहगीर तुरंत मौके की ओर दौड़े। लोगों को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी सकपका गए और मौके से भागने लगे। जाते-जाते दोनों आरोपियों ने फरियादी को सरेराह धमकी दी कि 'आज तो तू बच गया है, लेकिन अब दोबारा कभी हमसे उलझा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे।' घटना के बाद लहूलुहान हालत में पीड़ित थाने पहुंचा। तुकोगंज पुलिस ने फरियादी भूपेंद्र गोठवाल की रिपोर्ट पर आरोपी तुषार जारवाल और त्रषभ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 19 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



