गांधी नगर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले रियायती राशन के अवैध परिवहन का मामला उजागर हुआ है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा पकड़ाए संदिग्ध वाहन में बिना बिल-पावती के पीडीएस का गेहूं और चावल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन चालक, मालिक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, ये कार्रवाई खाद्य अधिकारी अजय अस्थाना की शिकायत पर की गई है। शिकायत में बताया गया कि कराए गए बैंक खातों का इस्तेमाल देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज खाद्य विभाग की टीम ने 13 जुलाई की खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुबह करीब 9 बजे बड़ा बागडदा क्षेत्र में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
स्वामी मुद्रक प्रकाशक, महेश मूंगड़ द्वारा मूंगड़ पब्लिकेशन 242-43, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। घेराबंदी कर एक संदिग्ध वाहन क्रमांक एमपी-09 डीडी-9156 को चेकिंग के लिए रोका था। वाहन की सघन जांच करने पर उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला रियायती दर का गेहूं और चावल भरा हुआ पाया गया, जिसके परिवहन के संबंध में आरोपी कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा सरकारी राशन का अवैध रूप से परिवहन कर अफरा-तफरी की जा रही थी। गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोपी वाहन चालक मोहम्मद अली, वाहन मालिक जाकिर हुसैन दोनों निवासी रामगंज जिंसी, इंदौर और रामजी प्रसाद गुप्ता निवासी लक्ष्मीपुरा के
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 22 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 11 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



