इंदौर। एमआईजी थाना क्षेत्र में अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवक ने मासिक अनुबंध पर मारुति ब्रेजा कार किराए पर ली, लेकिन समयावधि पूरी होने के बाद न तो गाड़ी का किराया चुकाया और न ही कार मालिक को वापस लौटाई। लगातार तकादा करने के बाद भी जब कार नहीं मिली, तो पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एमआईजी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एमआईजी पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में पीड़ित गौरव मेहरा पिता नारायण मेहरा, निवासी नेहरू नगर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी गौरव जैन निवासी स्कीम 114के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी गौरव मेहरा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी मारुति ब्रेजा कार क्रमांक एमपी-06 सीए- 9499 को आरोपी गौरव जैन को किराए पर दिया था। दोनों के बीच 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बकायदा अनुबंध पत्र तैयार किया गया था, जिसके तहत आरोपी को हर महीने 44,000 किराया देना तय हुआ था। ? अनुबंध की शर्तें तय होने के बाद आरोपी कार ले गया, लेकिन उसने तय समय बीत जाने के बाद भी अनुबंध के मुताबिक न तो मासिक किराए का भुगतान किया और न ही कार वापस लौटाई। फरियादी जब भी उससे अपनी गाड़ी और किराए के पैसों की मांग करता, आरोपी टालमटोल करने लगता। धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़ित ने एमआईजी थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 22 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



