सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और नागरिकों की निजता पर हमला कर उन्हें बदनाम करने के दो अलग-अलग मामले महू और चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में सामने आए हैं। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
महू थाना क्षेत्र की न्यू कॉलोनी कोदरिया निवासी 26 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संदीप पिता धर्मराज कौशल उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील व आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। आरोपी पीड़िता का मोबाइल नंबर हासिल कर जबरन बात करने का दबाव बना रहा था। विरोध करने और बात करने से मना करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महू पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दूसरा मामला चंद्रावतीगंज का है, जहाँ 35 वर्षीय युवक ने अपनी और अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोबाइल धारक गोयल पिता देवी सिंह और निर्भय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने युवक की इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर पूरे परिवार को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। से भरे 69 बड़े कार्टून बरामद हुए, जिनके भंडारण के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जब्त किए गए पटाखों की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से ही अवैध भंडारण करने वाले मकान मालिक आरोपी किशन उर्फ कृष्ण गोपाल खण्डेलवाल पिता सीताराम खण्डेलवाल, निवासी पालदा नाका को हिरासत में ले लिया। आरोपी का यह कृत्य मानव जीवन और जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाला पाए जाने पर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 223 (ए) एवं धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने सभी 69 कार्टून पटाखों को जब्ती पत्रक के अनुसार विधिवत जब्त कर लिया है और आरोपी से पटाखों की खरीदी- बिक्री तथा सप्लाई चेन के संबंध में आगे की पूछताछ की जा रही है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 3 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



