सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़

हॉकरों से खरीदकर महंगे दामों पर बेचता था आरोपी,केस दर्ज

इंदौर। बेटमा थाना क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा ग्राम काली बिल्लौद में की गई छापेमारी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी हॉकरों से मिलीभगत कर कम दामों में गैस सिलेंडर खरीदता था और आम ग्राहकों को 100 प्रति सिलेंडर के ऊंचे मुनाफे पर बेचकर अवैध कमाई कर रहा था। बेटमा पुलिस के अनुसार,खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता पिता कुंजबिहारी गुप्ता की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक गुलाबशाह पिता रामचंद्र शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला गत 31 जुलाई का है, जब खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर काली बिल्लौद स्थित कल्याण संपत कॉलोनी में संचालित शशिकांत किराना एवं जनरल स्टोर पर अचानक दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम ने मौके से आरोपी गुलाबशाह को रंगे हाथों पकड़ा था। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह गैस एजेंसियों के हॉकरों से अलग-अलग दामों पर घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर खरीदता था। इसके बाद वह बिना किसी वैध अनुमति के इन सिलेंडरों को आम उपभोक्ताओं को 100 प्रति सिलेंडर अतिरिक्त मुनाफा वसूलकर बेच देता था। खाद्य विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब इसे बेटमा थाना पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और गैस सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य हॉकरों व संलिप्त लोगों के संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 23 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें