मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
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बिना अनुमति अवैध कॉलोनी काटने वाले 6 लोगों पर केस दर्ज

इंदौर। खुड़ैल थाना क्षेत्र में शासकीय नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी का निर्माण करने और प्लॉट बेचने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई…

इंदौर। खुड़ैल थाना क्षेत्र में शासकीय नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी का निर्माण करने और प्लॉट बेचने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई

ग्राम बावल्याखुर्द में बिना किसी वैध अनुमति और मास्टर प्लान के अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की शिकायत प्रमाणित

विभाग के प्रतिवेदन के आधार की है।

पाए जाने पर पुलिस ने राजस्व

पर 6 भू-माफियाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, राजस्व निरीक्षक कैलाश चौधरी की रिपोर्ट पर आरोपी अशोक पिता रामरतन मंडलोई, सोहनलाल पिता भागीरथ चौधरी, हरिओम पिता नरेंद्र चौधरी निवासी खाती मोहल्ला, मूसाखेड़ी, मनोज व शेखर पिता लक्ष्मीनारायण दोनों निवासी बावल्याखुर्द और रुक्मणी पति कैलाशचंद्र मित्तल निवासी न्यू देवास रोड, मालवा मिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि ग्राम बावल्याखुर्द स्थित सर्वे क्रमांक 9/3/1/1 की 0.285 हेक्टेयर भूमि पर आरोपियों द्वारा बिना किसी सक्षम प्रशासनिक अनुमति और मास्टर प्लान के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने आम लोगों को झांसा देकर उक्त जमीन पर धड़ल्ले से प्लॉटों की खरीद-फरोख्त भी शुरू कर दी थी। मामला संज्ञान में आने पर प्रशासन ने पूरे प्रकरण का परीक्षण कराया, जिसमें अवैध प्लॉटिंग और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद खुड़ैल थाना पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 8 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें