मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
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खाद्य विभाग का छापा, 11,800 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त

प्रोपराइटर और प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा उद्योग नगर स्थित एक फर्म में बिना किसी वैध अनुमति के भारी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भंडारण और व्यापार करने का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से हजारों लीटर केमिकल, टैंकर और लोडिंग वाहन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। पुलिस ने आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, कलेक्टोरेट खाद्य शाखा मोती तबेला के सहायक आपूर्ति अधिकारी सवेसिंह गामड़ ने थाना भंवरकुआं में एक लिखित आवेदन और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के अनुसार, पालदा उद्योग नगर स्थित प्लॉट नंबर 4243 पर संचालित मेसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेस में अवैध रूप से ज्वलनशील रसायन का भंडारण करने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि फर्म के प्रोपराइटर विनय अग्रवाल, विनोद अग्रवाल तथा प्रबंधक सौरभ सोलंकी एवं केवलराम सारदिया द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस या अनुमति के भारी मात्रा में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल का अवैध स्टॉक जमा कर उसका क्रय-विक्रय किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 59 नग ड्रमों में भरा लगभग 11,800 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ, 01 लोडिंग वाहन और 01 टैंकर जब्त किया है। टीम ने मौके पर ही जब्ती पंचनामा बनाकर पूरे गोदाम को सील कर दिया है। आरोपियों का यह कृत्य मध्य प्रदेश विलायक रेफिनेट और स्लॉप नियम 2000 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। भंवरकुआं थाना पुलिस ने सहायक आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर आरोपी प्रोपराइटर विनय अग्रवाल, विनोद अग्रवाल तथा प्रबंधक सौरभ सोलंकी और केवलराम सारदिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी विवेचना में जुटी हुई है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 13 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 10 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 13 अक्टूबर 2026, पृष्ठ 10