नगर निगम द्वारा शहर में वर्षाजल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए भवनों, संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाने की लगातार जांच की जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम ने 5 संस्थानों एवं भवनों पर 55 हजार रुपये का स्पॉट फाइन फायर सिस्टम नहीं उदय ट्रैवल्स पर 10 हजार का चालानी 11 स्थानों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए जियोटेकिंग की। मैरिज हॉल पर 20 हजार रु. का जुर्माना, विसडम स्कूल एवं सत्यसांई स्कूल दोनों संस्थानों पर 10-10 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निरीक्षण के दौरान जिन स्थानों पर सिस्टम पाए गए, ऐसे 11 स्थानों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए जियोटेकिंग की गई। निहालपुरा के जायसवाल लॉज पर 10 हजार रु., आजाद नगर में भी एक जगह 9 हजार रु. की चालानी कार्रवाई की गई। इस तरह मानसून का सत्र समाप्त हो गया और इस बार पानी काफी कम है फिर भी निगम की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच और चालानी कार्रवाई जारी है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 4 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




