खटवांग उद्यान नंदलालपुरा सब्जी मंडी के बाहर वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। कई बार तो घंटों के हिसाब से पैसों की वसूली होती है इसके लिए नगर निगम मुख्यालय और झोन में भी शिकायत की गई थी। पीडितों का कहना है कि निगम द्वारा बेसमेंट पार्किंग का ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा ठेका सीमा से बाहर, उद्यान के मुख्य गेट और पास की सब्जी मंडी मार्केट तक अवैध रूप से वसूली की जा रही है। पार्किंग संचालक द्वारा खुद ही बोर्ड लगाकर पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग घोषित कर दिया गया है, जबकि संबंधित विभागों ने ऐसे बोर्ड लगाने से साफ इंकार किया है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि बाहर से आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों की गाड़ियों को रोककर प्रति गाड़ी बडी वसूली की जा रही है। इससे ग्राहक मंडी में आने से कतरा रहे हैं और आसपास के व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस अवैध वसूली की शिकायत कई बार नगर निगम अधिकारियों से की जा चुकी है, बावजूद इसके न तो बोर्ड हटाए गए और न ही वसूली पर रोक लगी। वहीं अब आक्रोशित रहवासियों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस अवैध वसूली को नहीं रोका गया तो आसपास के रहवासी और व्यापारी मिलकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर
न्यायालय तहसीलदार तहसील भिचौली हप्सी, इन्दौर दिनांक-20/08/2026 प्रकरण क्र.1021/अ-6/26-27 -:उद्घोषणा:-
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनुपमा
71 17522026 100490798 दिनांक 24/04/2026 के
अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो वह
आज दिनांक 20/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाय की तहसीलदार तहसील-भिचौली हप्सी इन्दौर क्रमांक/3356/रीडर/2026
सिंह पति विजेंद्रसिंह सोंकी निवासी 21 रॉय रेसीडेंसी कोठारी कोज के सामने पिपयिाहाना इंदौर द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विक्रय पत्र क्रमांक आधार पर ग्राम सनावदिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 679/2/1 रकबा 0.111 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक अजम पिता कासम पटे, असम पिता बापु उर्फ बाबू दोनों निवासी 222 मुंडा नायता कस्तुरबा ग्राम इंदौर के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे नामांतरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है।
दिनांक 7/09/2026 तक अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसी न्यायाय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। मुद्रा से जारी।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 4 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




