शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल के माध्यम से सभी प्राचार्यों को जानकारी भेजी है कि वे अपने अधीनस्थ आने वाले विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के ड्रायविंग लायसेंस बनवाने की प्रक्रिया करवाएं। यह निर्देश सडक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र विद्यार्थियों के लायसेंस बनवाने के लिए अब स्कूल प्राचार्य को पात्र विद्यार्थियों की पहचान करना होगी, जिनका लायसेंस बन सके विद्यार्थियों और पालक से दस्तावेज प्राप्त करवाए और परिवहन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर विशेष शिविर लायसेंस के लिए लगवाए। इसके लिए दस्तावेज मारधी परिवहन पोर्टल पर आवेदन कराएँ जाए। लायसेंस बनने के बाद विद्यार्थियों को यातायात सम्बंधित जानकारी दी जाए और जागरुक भी किया जाए। स्कूलों के उन्हीं छात्रों को वाहन चलाने दिए जाए जिनके पास लायसेंस है। इसके लिए विभाग ने हर माह की 5 तारीख तक विद्यार्थियों सम्बंधित रिपोर्ट भी मांगी है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 3 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




