नगर निगम के द्वारा साकेत नगर से लेकर रिंग रोड तक बनाई गई सड़क में जमीन देने के लिए 10 परिवारों को टीडीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। इस सूची में इंदौर विकास प्राधिकरण को भी रखा गया है।
सरकार के द्वारा पहले से ही यह नियम बना दिया गया है कि यदि सड़क का निर्माण करने या सड़क को चौड़ा करने के काम में निजी क्षेत्र की कोई जमीन आएगी तो उसके एवज में मुआवजा देने के बजाय उन्हें टीडीआर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में निर्माण में अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र मिल सकेगा। सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन सड़क के लिए ली जाती है उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही उनका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के द्वारा आज इंदौर नगर निगम के द्वारा साकेत नगर से लेकर रिंग रोड तक किए गए सड़क को चौडा करने के काम में जमीन देने वाले व्यक्तियों के नाम की अनुसूची जारी कर दी गई है। इसके तहत रामकन्या पति चतुर्भुज
अगस्त माह खत्म होने को है और पानी बूंद बूंद भी नहीं बरस रहा है। पाटीदार, संजय सचिन पाटीदार, सुशीला रानी जैन, विष्णु कुमार भैया, कमलेश डागा, अनूप होलकर, उमा देवी, राजेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र सिंह और विक्रम सिंह के नाम पर टीडीआर का सर्टिफिकेट जारी करने की उद्घोषणा की गई है। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो वह 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो इन सभी के नाम पर टीडीआर के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। इस सूची में इंदौर विकास प्राधिकरण का भी नाम
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 25 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




