कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में आगामी धार्मिक त्यौहारों के जुलूस एवं विविध सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए ग्लिटर/कन्फेट्टी/माईलर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 22 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 25 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




