मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
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निर्माण कार्य पर रोक, सिविल कोर्ट का आदेश रद्द कर अपीलीय कोर्ट का फैसला

नवम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदौर ने एक प्रॉपर्टी के मामले में सोनकच्छ, जिला- देवास निवासी दो भाई-बहनों के विरुद्ध आदेश जारी करते हुए वादी अशोक अग्रवाल कालानी नगर इंदौर के…

नवम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदौर ने एक प्रॉपर्टी के मामले में सोनकच्छ, जिला- देवास निवासी दो भाई-बहनों के विरुद्ध आदेश जारी करते हुए वादी अशोक अग्रवाल कालानी नगर इंदौर के हित में निषेधाज्ञा जारी करके हुए प्रतिवादीगण को वादी के विनय- विहार (स्वास्थ्य नगर) स्थित भूखण्ड क्र.- 159 पर किसी भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी है। प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता के.पी. माहेश्वरी के अनुसार वादी ने विनय विहार (स्वास्थ्य नगर) का भूखण्ड क्र.- 159, संस्था से 2011 में क्रय किया था। 1800 वर्गफीट के उक्त भूखण्ड का आधा भाग वादी ने हेमलता पाठक नरसिंहगढ़ को बेच दिया था और आधे भाग का कब्जा एवं मालिकी वादी के पास थी, किन्तु सोनकच्छ, जिला-देवास के अनुज जोशी एवं श्रेया जोशी द्वारा प्लाट पर निर्माण चालू कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को स्टे-आर्डर देने से इंकार कर दिया, तो प्रकरण अधिवक्ता के.पी. माहेश्वरी के माध्यम से जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए फैसला दिया कि विनय-विहार (स्वास्थ्य नगर), कबीटखेड़ी का भूखण्ड क्र.-159 वादी द्वारा सोसायटी से खरीदकर आधा भाग हेमलता पाठक को रजिस्ट्री से बेचा और आधे भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो दाविया भूखण्ड को महाशक्ति नगर, पराग नगर का प्लाट बताते है। वादी ने जो फोटो-चित्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये, उससे दर्शित है कि निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि विनय-विहार कॉलोनी के ले-आउट में भी भूखण्ड क्र.-159 मौजूद है, जो सोसायटी ने वादी को विक्रय किया है, जिसकी रजिस्ट्री भी पेश करके वादी ने इस भूखण्ड के सभी श्रृंखलाबद्ध विक्रय पत्रों को प्रस्तुत किया है। उक्त पूर्ण जानकारी अधिवक्ता केपी माहेश्वरी ने दी।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 26 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 10 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें