सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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महापौर और भाजपा से मांगा कांग्रेस ने जवाब

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के निर्देश के कई मामलों में अवहेलना होती है, जिनमें एमजी रोड पर केवल 5 जुलूस परम्परागत को ही स्वीकृति…

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के निर्देश के कई मामलों में अवहेलना होती है, जिनमें एमजी रोड पर केवल 5 जुलूस परम्परागत को ही स्वीकृति है, इससे ज्यादा जुलूस कैसे निकल रहे हैं। पटेल बावड़ी मामले में अदालत फैसले का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। यातायात संकेतक, जेन्ट्री पर बैनर- होर्डिंग-पोस्टर ना लगाए, नेहरू स्टेडियम में केवल खेल गतिविधि हो जैसे नियम को भी नगर निगम और भाजपा ने दरकिनार कर रखे हैं, इन पर महापौर और भाजपा अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए। नेहरू स्टेडियम में भाजपा ने किस कानून के तहत आयोजन किए। महापौर ने स्टेडियम कायाकल्प पर 500 करोड़ की योजना की झूठी घोषणा की थी, अगर घोषणा झूठी नहीं है तो नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प होगा और उस समय खेल गतिविधि रोकना पड़ेगी उस पर भी महापौर की चुप्पी है। मल्हार आश्रम स्कूल के खेल मैदान पर सबसे ज्यादा खेल गतिविधि का संचालन होता था वहां स्कूल व अन्य निर्माण किए गए हैं, खेल मैदान छोटा कर दिया गया। होलकर कॉलेज के खेल मैदान पर किसी संस्था का अघोषित कब्जा है, अटल खेल संकुल का ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है। दो नंबर विधानसभा में खेल मैदान की भूमि पर आइटीआई के जय अम्बे नगर बसा दिया गया। वैष्णव स्कूल के खेल मैदान पर स्कूली बस खड़ी रहती है, खालसा कॉलेज के खेल मैदान पर विवाह समारोह होते हैं। भाजपा की 2003 से और निगम परिषद 1999 से काबिज है, बताए इंदौर में कौन-कौन से खेल मैदान बनाए गए और विकसित किए गए। द्विवेदी ने महापौर से पूछा महू नाका तरण पुष्कर पर अघोषित कब्जा किसका, नेहरू पार्क तरण पुष्कर की बदहाली क्यों, सुगन देवी महाविद्यालय की जमीन पर अवैध मार्केट क्यों बना। निगम और भाजपा को संकीर्ण मानसिकता नहीं रखना चाहिए और बड़ी-बड़ी डींग भी नहीं हाकना चाहिए।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 3 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें