मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
इंदौर की ताज़ा खबरें – City Blast Indore Hindi News
ब्रेकिंग
इंदौर

लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानदारों पर अब होगी कार्रवाई

निगम आयुक्त ने दिया निर्देश, कर दो दुकानें सील ठेला-गुमटी का भी लायसेंस जरूरी

इंदौर नगर निगम के क्षेत्र में लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानदारों पर अब कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त के द्वारा ऐसे दुकानदारों की दुकान को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

निगम के राजस्व विभाग के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग- अलग बाजार में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से जिन दुकानदारों के द्वारा पहले अपनी दुकान का लाइसेंस बनवाया गया था उनके लाइसेंस के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। जिन दुकानदारों के द्वारा अब तक लाइसेंस नहीं बनवाया गया है उनका लाइसेंस बनाने का काम भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में व्यापारी नगर निगम के मुख्यालय अथवा जोनल कार्यालय पर जाकर ना मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार केवल पक्की दुकान पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए ही लाइसेंस जरूरी नहीं है बल्कि शहर में ठेला गुमटी लगाकर कारोबार करने वालों के लिए भी लाइसेंस जरूरी है। अभी इंदौर में यह स्थिति है की पक्की दुकान से कारोबार करने वालों के द्वारा भी अपना लाइसेंस नहीं बनवाया जा रहा है। तो ऐसे में ठेला गुमटी के माध्यम से कारोबार करने वालों से तो लाइसेंस बनवाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। विभिन्न जोनल कार्यालय पर जो राजस्व विभाग का अमला है उसके द्वारा केवल और केवल संपत्ति कर की राशि वसूल करने पर ही ध्यान और जोर दिया जाता है। यही कारण है कि जलकर, व्यापक स्वच्छता कर और लाइसेंस शुल्क जैसे मामले वसूली की दृष्टि से बहुत पिछड़ जाते हैं।

तो लाइसेंस बनवा रहे हैं और ना हीं आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कल निगम कर दिया जाए। निश्चित तौर पर जब लाइसेंस का नवीनीकरण करवा रहे हैं। अधिकारियों की एक बैठक लेकर इस नगर निगम कार्रवाई करने लगेगा और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा के दुकान सील होगी तो फिर सभी हर बाजार में इस तरह के शिविर दौरान उनके सामने यह तथ्य आया कि व्यापारी लाइसेंस बनवाने में रुचि लगाने का काम शुरू किया गया था।

व्यापारियों के द्वारा लाइसेंस बनवाने में लेंगे। इसी मकसद से उनके द्वारा इस शिविर में भी कोई बहुत बड़ी रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति अपर आयुक्त आकाश सिंह को यह संख्या में व्यापारी लाइसेंस बनवाने के में उनके द्वारा यह आदेश दिया गया है निर्देश दिया गया है कि हर जोनल लिए नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में अब कि अब जिन दुकानों के लाइसेंस नहीं कार्यालय के क्षेत्र में बिना लाइसेंस के नगर निगम आगे की कार्रवाई के कदम बने हैं और दुकान का संचालन किया संचालित हो रही दुकानों पर कार्रवाई उठाने की तैयारी में है। नगर निगम जा रहा है तो ऐसी दुकानों को सील करना शुरू किया जाएं। आयुक्त के द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब नगर निगम के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले मार्केट विभाग के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा समझा जाता है कि सोमवार से दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि नगर निगम के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है और उसमें इतने ज्यादा दस्तावेज लगते हैं कि उसके चलते हुए बहुत सारे लोग अपने कारोबार और दुकान का लाइसेंस नहीं बनवाना ही उचित समझते हैं। वैसे तो नगर निगम के द्वारा लाइसेंस बनवाने पर जो लाइसेंस शुल्क लिया जाता है उसकी राशि बहुत कम है। यह कम राशि भी छोटे दुकान संचालकों को भारी पड़ती है। ऐसे में उनके द्वारा बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर ही जोर दिया जाता है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 30 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें