सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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अब कहीं भी कोई भी मेला लगेगा तो निगम को चुकाना पड़ेगा टैक्स

शहर के अलग- अलग क्षेत्र में अलग-अलग मौके पर लगाए जाने वाले मेले के लिए अब नगर निगम को टैक्स चुकाना होगा। इस तरह की व्यवस्था को आकार देने के…

शहर के अलग- अलग क्षेत्र में अलग-अलग मौके पर लगाए जाने वाले मेले के लिए अब नगर निगम को टैक्स चुकाना होगा। इस तरह की व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी की प्रक्रिया में डाल दिया गया है।

नगर निगम के द्वारा कहीं भी टिकट के साथ होने वाले गीत संगीत के कार्यक्रम में तो मनोरंजन कर के रूप में टैक्स लिया जाता है। शहर में अलग- अलग त्यौहार के मौके पर अलग-अलग स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में एक तरफ मनोरंजन होता है तो दूसरी तरफ सामान का विक्रय भी किया जाता है। इस तरह के मेले पर अब तक नगर निगम के द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। मेला

नगर निगम को अपने ही जोन कार्यालय भवन के निर्माण के आयोजक मेला लगाने और कमाई करके चले जाते थे। अब नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान इस तरफ भी गया है कि इस तरह के मेले के आयोजन पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसी आधार पर नगर निगम के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी की प्रक्रिया में डाल दिया गया है। इस बारे में नगर निगम के अपर आयुक्त आकाश सिंह ने बताया कि निजी और सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किए जाने वाले मेले पर नगर निगम के द्वारा 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क की वसूली को शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी की अंतिम प्रक्रिया में भेज दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ही इसको लागू कर दिया जाएं। ध्यान रहे कि अभी राखी का त्यौहार आ रहा है और राखी के पर्व पर अलग-अलग स्थान पर संस्थाओं के द्वारा राखी का विक्रय करने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महालक्ष्मी नगर के ग्राउंड और दशहरा मैदान पर भी अलग-अलग समय पर मेले का आयोजन होता ही रहता है। सावन के महीने में भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मेला आयोजित किया जाता है। इस तरह के मेले में सामग्री का विक्रय करने के साथ ही साथ वहां आने वाले लोगों से कहीं पर टिकट रख कर शुल्क लिया जाता है तो कहीं पर प्री एंट्री रखी जाती है और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इस तरह के मेले को नगर निगम के द्वारा टैक्स की परिधि में लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 17 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें