छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कंज्यूमर कोर्ट ने गाड़ी के मालिक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। कार के मालिक ने आरोप लगाया था कि ई20 तेल की वजह से उसके वाहन को बहुत नुकसान पहुंचा और बार-बार ठीक करवाने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली, केवल खर्चा ही बढ़ा। कोर्ट ने उपभोक्ता को नई गाड़ी देने या गाड़ी की कीमत वापस देने का आदेश दिया है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 16 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 1 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




