मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
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फायर एनओसी छिपाई तो होगी कार्रवाई निगम ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस

मॉल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों के लिए नगर निगम का बड़ा फैसला, आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता

आगजनी की घटनाओं से आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने शहर के शॉपिंग मॉल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान और अन्य बड़े व्यावसायिक एवं सार्वजनिक भवनों के संचालकों के लिए नया निर्देश जारी किया है। निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए सभी भवन मालिकों को अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और फायर ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक नोटिस इसलिए जारी-

नगर निगम का कहना है कि यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है ताकि भविष्य में कोई भी भवन संचालक यह बहाना न बना सके कि उसे सूचना नहीं मिली। फायर एनओसी और ऑडिट रिपोर्ट ऐसी जगह लगानी होगी, जहां वह आम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

इन भवनों पर लागू होगा

आदेश- यह आदेश उन सभी शॉपिंग मॉल, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थानों तथा अन्य बड़े व्यावसायिक एवं सार्वजनिक भवनों पर लागू होगा, जिन्होंने निगम के फायर विभाग से फायर एनओसी प्राप्त की है या अधिकृत फायर इंजीनियरों से फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट तैयार कराई है।

राष्ट्रीय भवन संहिता के पालन पर

जोर- बिल्डिंग परमिशन शाखा के अपर आयुक्त प्रखर सिंह के निर्देश पर जारी इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय भवन संहिता और प्रचलित अग्नि सुरक्षा प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। इससे आम लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित भवन में आवश्यक अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं तथा पूरी तरह क्रियाशील हैं।

निगम करेगा नियमित निरीक्षण-

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि समय- समय पर भवनों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भवन के मुख्य गेट पर फायर एनओसी और ऑडिट रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं मिली या अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही नहीं

होगी बर्दाश्त- निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने फायर विभाग, बिल्डिंग परमिशन शाखा और सभी जोनल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अग्नि सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बिना फायर सेफ्टी व्यवस्था वाले भवनों के बाहर 'प्रवेश न करें' संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोगों को संभावित खतरे से पहले ही आगाह किया जा सके। साथ ही जिन भवनों में अब तक आवश्यक अग्निशमन उपकरण नहीं लगाए गए हैं, उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 3 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें