इंदौर। संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एमवाय अस्पताल के गेट नंबर 02 पर मरीज के परिजन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में तैनात गार्डों पर फरियादी के साथ गाली-गलौज और हाथ-थप्पड़ों से मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, फरियादी राहुल पिता दयाराम विश्वकर्मा निवासी गुरुशंकर नगर ने संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राहुल ने बताया कि उनके परिजन एमवाय अस्पताल में भर्ती हैं और वह उन्हें खाना देने के लिए अस्पताल आया था। जब वह एमवायएच के गेट नंबर 02 से अंदर जाने लगा, तो वहां तैनात गार्डों ने उसे रोक लिया। फरियादी का आरोप है कि बातचीत के दौरान गार्डों ने विवाद करते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गालियां दीं। जब उसने इसका विरोध किया तो गार्डों ने उसके साथ हाथ-थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में फरियादी को चोटें आईं। संयोगितागंज थाना पुलिस ने फरियादी राहुल की रिपोर्ट पर आरोपी गार्डों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के बीच खरीदी गई करोड़ों रुपयों की संपत्ति में फर्म से रिटायर्ड भागीदार को सम्पत्ति का हिस्सा नहीं देने पर उसके परिवाद पर से अदालत ने दूसरे सक्रिय भागीदार कविकुमार पिता मुलतानीमल गवलानी इंदौर के खिलाफ पुलिस थाना राऊ, जिला-इंदौर को धारा 316 (2) एवं 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जॉंच रिपोर्ट अनुसंधान कर अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जिसके पालन में पुलिस थाना राऊ द्वारा फरियादी मुरलीधर सेवानी की रिपोर्ट पर से आरोपी कविकुमार गवलानी एवं 40 हजार वर्ग फीट की जमीन की कीमत 3 करोड़ रु. बताई जा रही है, जिसमें आधा योगदान परिवादी का था। फरियादी के खाते की पूंजी नहीं लौटाई और सम्पत्ति का भाग नहीं दिया। माननीय न्यायाधीश ने शिकायत और दस्तावेज के आधार पर पुलिस को निर्देश दिए हैं। प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता के.पी. माहेश्वरी, प्रतीक माहेश्वरी, पवन तिवारी, अमृता सोनकर, पुनीत माहेश्वरी, सुनिल यादव, हरिओम परमार, अनुराग कुशवाहा, अर्जुन प्रजापति, महक मिरानी द्वारा पैरवी की गई।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 23 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




