आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। पति के निधन के बाद विद्युत विभाग से मिली लगभग 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और क्लेम की राशि को बैंक लेनदेन के बहाने बुजुर्ग महिला की बेटी ने हड़प लिया। पीड़िता को महज 36.5 लाख रुपये देकर बाकी रकम का हिसाब देने से इनकार कर दिया गया और मकान के दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। पीड़िता द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद न्यायालय के आदेश खान निवासी फिरदौस नगर, आजाद बुरहानपुर की भी भूमिका सामने आई। पर आजाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी नगर ने बैंक लेनदेन और पैसे निकालने जब पीड़िता की कहीं सुनवाई नहीं हुई,
स्वामी मुद्रक प्रकाशक, महेश मूंगड़ द्वारा मूंगड़ पब्लिकेशन 242-43, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। बेटी और बुरहानपुर निवासी रिश्तेदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, फिरदौस नगर आजाद नगर निवासी फरियादिया 64 वर्षीया आशा खान उर्फ आयशा खान ने पुलिस और अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उनके पति के इंतकाल के बाद विद्युत विभाग से करीब 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। बुजुर्ग होने और बैंक संबंधी कागजी कार्रवाई की जानकारी न होने के कारण उनकी बेटी मेहरून में मां का सहयोग किया। इसी सहयोग की आड़ में बेटी मेहरून ने खाते से पूरी राशि निकाल ली और सही हिसाब नहीं दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी रकम और मकान के असली दस्तावेज मांगे, तो आरोपी बेटी मेहरून ने साफ इंकार कर दिया। बाद में विवाद बढ़ने पर आरोपी ने 36.5 लाख रुपये अन्य भाई-बहनों और पीड़िता के खाते में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन शेष बड़ी राशि का कोई हिसाब नहीं दिया और पूरी रकम हड़प ली। इस फर्जीवाड़े में आरोपी शमीम खान निवासी तो उन्होंने अदालत की शरण ली। मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायालय ने आजाद नगर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आजाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी मेहरून खान और शमीम खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2), 318(2) और 3(5) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान शुरू कर दिया गया है और बैंक दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 5 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 12 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




