अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बदल दिए हैं। महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अब 60प्रश ज्यादा जमानत राशि जमा करनी होगी। महापौर की जमानत राशि 20 हजार से बढ़ाकर 32 हजार और नपा अध्यक्ष की 15 हजार से बढ़ाकर 24 हजार कर दी गई है। महापौर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के लिए अलग और स्वतंत्र बैंक खाता जरूरी होगा। चुनाव से संबंधित सभी प्राप्तियों और खर्च का रिकॉर्ड इसी खाते के माध्यम से रखना होगा।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 27 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 1 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




