सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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आयुक्त के आदेश पर वरिष्ठ जिला पंजीयक ने रजिस्ट्री रोकने के आदेश दिए

वित्त सचिव आदेश एवं कानून को ठेंगा दिखाया

किसी भी आदेश से रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती जब-तक न्यायालय आदेश ना हो इस प्रकार का आदेश वित्त सचिव अमित राठौर ने दिया। इस तरह का आदेश सभी जिला कलेक्टरों जिला पंजीयको एवं उपपंजीयको को दिया गया। परंतु इस आदेश पर उपपंजीयक कार्यालय अमल नहीं कर रहा। इसी बीच इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के आदेश पर वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ अमरेश नायडू ने आदेश जारी किया है और ऐसी संपत्ति कर रसीदों पर भी रजिस्ट्री रोकी जा रही है जो 2026के पहले की है जबकि आयुक्त अगस्त से ऐसी रसीद संपतियों की जारी कर रहे हैं जो अवैध कालोनियों की है। नोटरी आधार पर संपत्ति कर खाते खोले गए हैं अर्थात आयुक्त आदेश अगस्त 2026से खोले गए नवीन संपतिकर रसीद खातिर है ना कि 2001एवं उसके बाद के संपतिकर खाते के लिए, बावजूद डॉ. अमरेश नायडू ने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर अस्पष्ट आदेश जारी किया है और उपपंजीयको ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। डॉ. अमरेश नायडू से वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजूलता पटेल है और प्रशासनिक आदेश जारी करने का अधिकार उन्हें है। महानिरीक्षक पंजीयक कार्यालय को तथा वित्त सचिव अमित राठौर तक पूरा मामला पहुंचा है साथ ही सबूत सहित यह भी कि निरस्त पावर से हुई रजिस्ट्री के बाद शिकायत बाद आपत्ति बावजूद उपपंजीयक कार्यालय लिखकर दे रहा कि न्यायालय से स्थगन आदेश लाने पर रजिस्ट्री रोक सकते हैं तो सवाल आयुक्त इंदौर नगर निगम क्या न्यायालय है, वित सचिव से पद में बड़े हैं, क्या पंजीयक कार्यालय आयुक्त आदेश पर चलेगा या कानून से, क्या रजिस्ट्री करने ना करने का उपपंजीयक खेल करेंगे,,, मामला वित्त सचिव एवं महानिरीक्षक पंजीयक तथा विभागीय मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री तक पहुंचा है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 7 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें