सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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निगम दफ्तर उपपंजीयक कार्यालय को बंद कर दें -कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बयान जारी कर कहा कि उपपंजीयक कार्यालय में सन् 2000के बाद से रजिस्ट्री कार्यालय दफ्तर आने वाले पक्षकारों को संपत्ति कर जमा…

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बयान जारी कर कहा कि उपपंजीयक कार्यालय में सन् 2000के बाद से रजिस्ट्री कार्यालय दफ्तर आने वाले पक्षकारों को संपत्ति कर जमा करने, नामांतरण आवेदन लेने एवं जमा करने तथा नामांतरण आदेश लेने में सहुलीयत हो इसलिए सरकार ने पंजीयन महानिरीक्षक से आदेश करवा यह दफ्तर खुलवाया था। नवीन प्रशासनिक संकुल भवन बनने पर वकीलों ने इसे रिकॉर्ड रूम पास जगह देने का विरोध भी किया था, फिर जनहित में सहमति दी। इंदौर नगर निगम में सबसे अधिक राजस्व देने वाले दफ्तर में से एक यह है। पहले बारसान नामांतरण बंद किया गया फिर नये खाते के बाद अब सभी प्रकार के नामांतरण पर रोक यहां तक कि नामांतरण आवेदन भी नहीं लेने का आदेश जारी किया गया है। इस पर पंजीयन कार्यालय अभिभाषकों ने आपत्ति ली है कि अगर घोटाला, फजीं काम हुए और नामांतरण की नवीन व्यवस्था की गई, तो उसका स्वागत है परंतु क्या इससे सभी कार्यालय की जन सुविधा छीनी जायेगी। द्विवेदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो दफ्तर बंद करें। हम वकील वहां अपना दफ्तर या खोज प्रमाण पत्र रूम या महिलाओं खातिर बैठक रूम बनवा लेंगे। इसका कारण यह है कि सम्पतिकर व जलकर ऑनलाइन भी जमा हो जाता है, तो फिर दफ्तर की आवश्यकता नहीं और जब दफ्तर में सुविधा नहीं तो दफ्तर क्यों। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी के साथ अधिवक्ता राजकुमार वर्मा, सतनाम सिंह छाबड़ा, संदेश एकतारे ने भी इसी तरह की बात कही है और द्विवेदी की बात से सहमति जताई है। उक्त पूर्ण जानकारी एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी द्वारा दी गई।

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 7 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें